चेक बाउंस मामले में आरोपी को तीन माह का कैद 1 लाख 39 हजार का जुर्माना… परिवादी की ओर से अधिवक्ता नीरज गुप्ता ने की पैरवी

दुर्ग 18 सितंबर 2025:- चेक बाउंस के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवान दास पनिका ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को तीन माह का कारावास 139000 प्रतिकार राशि का भुगतान करने का आदेश जारी किया है प्रतिकार राशि भुगतान न करने पर 20 दिन का अतिरिक्त कारावास आरोपी को भुगतना होगा शिकायत कर्ता की ओर से मामले में पैरवी अधिवक्ता नीरज गुप्ता ने किया।

न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार परिवादी वृंदा नगर कैंप 01 निवासी रीता साहू पति गोविंद चंद्र साहू 50 वर्ष ने मदर टैरेसा नगर कैंप 01 निवासी संतोष कुमार लामा पिता कृष्ण लामा 50 साल के खिलाफ चेक बाउंस का मामला अधिवक्ता नीरज गुप्ता के माध्यम से न्यायालय में पेश किया प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवानदास पनिका की अदालत में 2021 में पेश किया न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 18 सितंबर को मामले में फैसला दिया ।
न्यायालय के अनुसार आरोपी संतोष कुमार लामा के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 अंतर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 24.07.2021 चेक कमांक 668555 रकम 1,10,000/- रूपये (अक्षरी एक लाख दस हजार रूपये) भारतीय स्टेट बैंक की शाखा भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. का प्रदाय किया था। उक्त चेक आरोपी के चेक जारीकर्ता के खाते में अपर्याप्त निधि होने की टीप के कारण अनादरित हुआ एवं इस संबंध में प्रेषित सूचना के उपरांत भी आरोपी द्वारा चेक की राशि अदा नहीं की गई है। चेक अनादरण के संबंध में परिवाद पेश किया गया है।
परिवादी रीता साहू द्वारा प्रस्तुत परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी एवं आरोपी संतोष कुमार लामा एक ही मोहल्ले में निवासरत होने से आपस में मित्रवत संबंध है तथा एक दूसरे को भली भांति जानते है। आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर घरेलू आवश्यकता बताकर उससे जनवरी 2020 में 1,50,000 रूपये की मांग की तथा उसे उक्त रकम जल्द अदा कर देने का आश्वासन दिया था। परिवादी ने आरोपी की पत्नी पर विश्वास कर अपने पति से सहमति व जानकारी पर जनवरी 2020 में नगद अस्सी हजार रूपये एवं तीन फरवरी 2020 को नगद रूपये अपने खाते से रकम निकालकर एवं घर में रखे नगद रकम को इस प्रकार कुल 1,10,000 रूपये को आरोपी को उसके घर में प्रदान किया था तथा आरोपी द्वारा उक्त रकम को 18 महिने में वापस देने का आश्वासन दिया था। परिवादी द्वारा आरोपी को देय रकम की मांग हेतु माह जून 2021 में प्राप्त करने हेतु आरोपी के पते वाली घर में जाकर आरोपी से उक्त रकम की मांग किया गया परंतु आरोपी द्वारा लॉकडाउन का हवाला देकर एक माह का अतिरिक्त समय मांगा तथा उक्त राशि की अदायगी हेतु आरोपी द्वारा अपने खाते के बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा पावर हाउस भिलाई की चेक क्र० 668555 राशि रूपये 1,10,000 रूपये दिनांक 24.07.2021 भरकर उसे चेक प्रदान किया था। आरोपी द्वार दिया गया उक्त चेक को अपने खाते के बैंक नेशनल बैंक नेहरू नगर नंदनी रोड भिलाई में जमा करने पर चेक बिना भुगतान किये “INOPACCOUNT” दर्शाते हुए दिनांक 27.07.2021 को चेक वापस कर दिया गया। चेक अनादर की सूचना मिलने पर उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 24.08.2021 को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस आरोपी को भिजवाया गया। नोटिस की जानकारी होने के बावजूद आरोपी द्वारा उक्त चेक की रकम का भुगतान नहीं किया गया ।
वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी संतोष कुमार लामा को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत 3 माह का सश्रम कारावास एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत 1,39,000/- (एक लाख उन्चालीस हजार रूपये) की प्रतिकर की राशि प्रदान करने हेतु आदेशित किया गया है। प्रतिकर की राशि अदा नहीं करने की दशा में पृथक से 20 दिवस के सश्रम कारावास भुगतना होगा।