आपराधिक गतिविधियो मे संलिप्त होकर सोशल मीडिया मे दादागिरी करना युवकों को पड़ा भारी, दोनों युवक अलग अलग मामलो मे भेजे गए जेल

अंबिकापुर 6 अक्टूबर 2025 :- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा के दिशा निर्देशन मे एवं नगर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर के नेतृत्व मे थाना कोतवाली पुलिस टीम की कार्यवाही।दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली मे पूर्व से ही प्रकरण था पंजीबद्ध, आरोपियों को उक्त प्रकरणों मे गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।

:- पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ऐसे कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया मे रील डालने वाले हो जाए सावधान।
:- पुलिस टीम द्वारा आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त आरोपियों पर की जा रही सख़्ती से कार्यवाही।
मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी हिमांशु गोयल साकिन बरेजपारा अंबिकापुर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि 03/08/25 को प्रार्थी दुकान जाने के लिए घर से निकल रहा था तभी बाउण्ड्री के अंदर दो अज्ञात युवक बोरिंग के मोटर के तार को निकालने की कोशिश कर रहे थे जिसे प्रार्थी द्वारा पूछताछ करने पर दोनों युवक प्रार्थी को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर ईंटा फेक कर मार दिए जिससे प्रार्थी को चोट आई ।मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली ले अपराध क्रमांक 527/25 धारा 333, 296, 351(3), 115(2), 3(5) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
प्रकरण के विवेचना दौरान पुलिस टीम द्वारा प्रार्थी व गवाहों का कथन दर्ज कर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया सैयद सैफ पिता सैयद सब्बी 19 वर्ष साकिन रसुलपुर थाना अंबिकापुर को हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किया, तथा विवेचना पर आरोपी के खिलाफ अपराध सबुत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया है, आरोपी आदतन अपराधी किस्म का है, आरोपी का पूर्व मे अपराधिक रिकार्ड भी है।

दूसरे मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संजय गोयल साकिन अग्रसेन वार्ड अम्बिकापुर का थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी 31/08/25 के रात्रि करीब 10/00 बजे घर पर था तभी प्रार्थी का स्टाफ प्रार्थी को फोन कर बताया कि एक युवक शराब पीकर गाली गलौज कर हल्ला कर रहा है और हाथ में चाकू रखा है। जो चोरी करने की नियत से पूर्व मे भी घर के घुसा था, जिसको स्टाप पकड़कर रखे है, उक्त सूचना पर मौक़े पर प्रार्थी जाकर देखा और युवक से चोरी करने क्यों आये हो बोलने पर उक्त युवक नाराज होकर प्रार्थी को गाली गलौज कर हाथ मुक्का व लात से मारपीट करने लगा। तथा अपने हाथ में रखे चाकू को लहराते हुए जान से मारकर फेंक देने की धमकी देने लगा, किसी तरह पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना नाम अरशद उर्फ आशु पिता खुरम अंसारी निवासी बरेजपारा अंबिकापुर का होना बताया। मारपीट से प्रार्थी को चोट पड़ा है, मामले कि रिपोर्ट पर थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 622/25 धारा 296, 351(3), 115(2), 305, 331 (4), 238 बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के विवेचना दौरान प्रार्थी व गवाहों का कथन दर्ज किया जाकर घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले के आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया
। जो आरोपी द्वारा अपना नाम अरशद उर्फ आसु अंसारी पित्ता खुर्रम अंसारी 20 वर्ष निवासी बरेजपारा अम्बिकापुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के खिलाफ अपराध सबुत पाये जाने पर प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया है, प्रकरण का आरोपी आदतन किस्म का है पूर्व अपराधिक रिकार्ड भी है।

पुलिस की कार्यवाही का उदेश्य यह भी है कि समाज मे युवकों के लिए जो रोल मॉडल होते है वो एक अच्छे नागरिक हो ना कि ऐसे आपराधिक किस्म के व्यक्ति हो, इसलिए ऐसे कृत्य करने वाले युवकों पर सख़्ती से तत्परता के साथ कार्यवाही की जाए और उन्हें रोल मॉडल की तरह विकसित ना किया जाय, एवं युवाओं को बताया जाए की गलत रास्ते का अंजाम अंततः बुरा ही होगा, युवाओं को सही दिशा मे ले जाने एवं अच्छे भविष्य बनाकर देश के लिए कार्य करने की अपील की गई, नाबालिगो द्वारा वाहन चलाये जाने पर मामले मे मोटरव्हीकल एक्ट एवं अन्य सुसंगत धारा के तहत परिजन भी दोषी होंगे साथ ही किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन करने पर मामले मे आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जायगी। सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, प्रधान आरक्षक जगसाय मरकाम, आरक्षक लालभुवन सिंह, संतोषी पाण्डेय, सचिन सिन्हा, जगेश्वर मरकाम सक्रिय रहे।